श्रवण आकाश, खगड़िया, खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखण्ड अंतर्गत खजरैठा पंचायत के नोनियांचक मथुरापुर से दिल दहलाने वाली एक ऐसी खबर हाथ लग रही है । जहाँ भारत सरकार के द्वारा दहेज प्रथा कानून नियमों की सीधे धज्जियां उड़ा दी। जिसमें एक सात वर्षिय नाबालिग मासूम बच्ची की शादी चंद पैसे की लोभ में बहला फुसलाकर करने का मामला प्रकाश में आया है। आवेदन के अनुसार मामला 13 मार्च 2021 की है, जिसमें परिजनों सह ग्रामीणों का कहना है कि कन्हैयाचक गाँव निवासी रामबिलास मिश्र के सुपुत्र सुशील मिश्र जिनकी उम्र 45 वर्ष की शादी कराने में लड़के के छोटे भाई की पत्नी खुशबू कुमारी की भुमिका अहम रूप से है । इतना ही नहीं खुशबू कुमारी की शादी पिछले पांच वर्ष पूर्व हीं कन्हैयाचक में हुई थी, जिसमें पति के बड़े भाई व भैसुर सुशील मिश्र की पत्नी की किसी कारणवश देहावसान हो गई थी, तत्पश्चात लड़के के भभऊ खुशबू कुमारी ने अपने ही मैके व नेहर की मासूम व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी कराने की प्रयास में लग गई । जहाँ मेला दिखाने के बहाने अपने ससुराल कन्हैयाचक के हीं ठाकुरवाड़ी मंदिर में जबरन शादी 10 मिनट के अंदर करा दिया जिसमें मासूम बच्ची को रोते देख पंडित ने भी शादी का फिलहाल विरोध किया लेकिन पंडित जी भी नाकामयाब रहे। वहीं जब जब लड़की चिल्लाती रोती तो चाॅकलेट खिला चुप कर देती थी। इसी घटना की सुचना जब लड़की के परिजनों सह ग्रामीणों को मिली तो आक्रोशित होकर कन्हैयाचक गाँव पहुंचे तो लड़के पक्ष से गरमजोशी जबाब मिला कि बेवजह शादी के विरोध करने वाले को जिंदगी गंवाने की मजबूर करा दुंगा, जो कि सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी सुन लड़की के परिजनों और ग्रामीणों ने अपने गाँव वापस आकर तत्पश्चात अपने करीबी भरतखंड ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया, हलांकि आपको भी ज्ञात होगा कि भारत सरकार के कानुनी नियमों के अनुसार लड़की के शादी की उम्र कम से कम 18 वर्ष सुनिश्चित किया गया है, साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो भी इस कानुनी नियमों का अनुपालन करेंगे उन्हें दोषी करार करते हुए कानुनन कार्वाही होगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन अपनी जांच प्रक्रिया में लगी हुई है और दोषी को अविलंब हिरासत में लेने की परिजनों को आश्वासन दिया है।
