भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में लापरवाही से बिछाए गए बिजली के तार ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। खेत की रखवाली के लिए अवैध रूप से लगाए गए करंट वाले तार की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला 3 मार्च 2026 का है, जब वादी विनय कुमार ने पुलिस को दिए अपने फर्दबयान में आरोप लगाया कि मानस शेख उर्फ मंसूर ने अपने खेत में अवैध रूप से बिजली का तार लगा रखा था। उसी तार की चपेट में आने से उनके पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए परबत्ता थाना कांड संख्या 30/26 के तहत धारा 105 बीएनएस में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। लगातार कार्रवाई करते हुए 11 मार्च 2026 को पुलिस ने मुख्य आरोपी मानस शेख उर्फ मंसूर (पिता–स्व. तासो उर्फ तसलीन, निवासी–जमुनियां, थाना परबत्ता, जिला भागलपुर) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
इसी दौरान पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में माननीय न्यायालय जेएम-1 भागलपुर के जीआर नंबर 2056/20 के वारंटी चंदन मंडल (पिता–रविन्द्र मंडल, निवासी–शंकरपुर, थाना परबत्ता) को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
वहीं ढोलबज्जा थाना कांड संख्या 22/26 में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 की धारा 37 के तहत रविन्द्र कुमार (पिता–शंभु यादव, निवासी–महमुक्ता, थाना आलमनगर, जिला मधेपुरा) को भी गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। यह घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि खेतों में अवैध रूप से करंट वाला तार लगाना कितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है।

