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बिहार पंचायती राज विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि अब कोई भी जनप्रतिनिधि अपने स्थान पर किसी भी तरह की बैठकों में भाग लेने के लिए पति या किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर सकेंगे.

बिहार पंचायती राज विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि अब कोई भी जनप्रतिनिधि अपने स्थान पर किसी भी तरह की बैठकों में भाग लेने के लिए पति या किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर सकेंगे.

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