PPF Account : पीपीएफ खाता के नियम में फिर बड़ा बदलाव, अब एक से अधिक पीपीएफ खाता…

PPF Account : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि PPF में निवेश करने में जोखिम लगभग शून्य है क्योंकि इसे पूरी तरह सरकार संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही इसमें शानदार रिटर्न भी मिलता है. केंद्र सरकार हर तिमाही में PPF अकाउंट पर ब्याज दर को संशोधित करती है. ब्याज दर आमतौर पर 7 फीसदी से 8 फीसदी रहती है जो कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए थोड़ी कम या बढ़ सकती है. फिलहाल ब्याज दर 7.1 फीसदी है, जो सालाना तौर पर चक्रवृद्धि है. यह कई बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है।

यह इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ खाता रख सकता है. हालांकि कई बार लोग गलती से एक से अधिक पीपीएफ खाते खोल लेते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो याद रखें कि आप इन खातों को मर्ज कर सकते हैं।

पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है ?
एक निवासी भारतीय अपने नाम से पीपीएफ खाता खोल स,,कता है. नाबालिग बेटे या बेटी के लिए माता-पिता में से कोई एक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है. याद रखें कि माता और पिता दोनों एक ही अवयस्क की ओर से सार्वजनिक भविष्य निधि खाता नहीं खोल सकते हैं. माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दादा-दादी पोते के अभिभावक के रूप में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।

पीपीएफ के तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है ?
अप्रैल-जून तिमाही के लिए, पीपीएफ 7.10 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है. न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये प्रति वर्ष है और ऊपरी सीमा 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष है. यदि आप एक या अधिक वित्तीय वर्षों में कोई राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो क्या होता है? यदि आप वित्तीय वर्ष पूरा होने पर न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं, तो डिफॉल्ट रूप से प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या आप अपने नाम से एक से अधिक पीपीएफ खाता रख सकते हैं ?

नहीं, केवल एक पीपीएफ खाता एक व्यक्ति के जरिए रखा जा सकता है, केवल एक नाबालिग की ओर से खोले गए खाते को छोड़कर. इसके अलावा आप सातवें वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष एक निकासी कर सकते हैं, जो कि निकासी के वर्ष से ठीक पहले चौथे वर्ष के अंत में ग्राहक क्रेडिट के शेष के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है या अंत में राशि पिछले वर्ष की, जो भी कम हो।

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