सियादतपुर अगुवानी पंचायत में मुखिया पद का कुर्सी बरकरार, स्मृति कुमारी के पक्ष में फैसला।

IMG 20230706 WA0011
[espro-slider id=5813]

श्रवण आकाश, खगड़िया

परबत्ता प्रखंड क्षेत्र के सियादतपुर पंचायत के मुखिया पद के विरुद्ध उनके विरोधी द्वारा पंचायत चुनाव से जुड़े मामले पर चुनाव आयोग पटना ने जारी किया फैसला। जिसमें सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया स्मृति कुमारी के विरुद्ध विरोधी देवेन्द्र शर्मा उर्फ भुटन शर्मा द्वारा जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा आरोप को बिहार के चुनाव आयोग द्वारा खारिज किए जाने की मिल रही सुचना। वहीं चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र के जरिए साफ रूप में कहा गया है कि दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत दायर चुनाव याचिका संख्या 3/2021 मुंशिफ न्यायालय, गोगरी एवं आयोग में संस्थिता वाद संख्या 73/2021 में दायर वाद का गहन परीक्षण किया गया और पाया गया कि दोनों वादों के वादी एवं प्रतिवादी क्रमश देवेन्द्र शर्मा उर्फ भुटन शर्मा एवं स्मृति कुमारी हैं, अर्थात दोनों वादों के वादी एवं प्रतिवादी एक हीं है। दोनों वादों में उल्लेखित तथ्य भी लगभग समान है। विशेष रूप से प्रतिवादी स्मृति कुमारी के जाति के आधार पर चुनाव याचिका में इनके चुनाव को रद्द करने की याचना है, तो आयोग ने इन्हें निरर्हित करने की याचना है।

इतना ही नहीं, वहीं बिहार चुनाव आयोग के द्वारा यह भी बताया गया कि वादों की सुनवाई जारी नहीं रखी जा सकती। इसके अलावा उसके अंतिम निर्णय आने के पुर्व हीं आयोग में उक्त अधिनियम की धारा 136 के तहत निर्धारित उम्मीदवार के निरर्हता से संबंधित वाद दायर किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अंततः बताया गया कि वादी के मांगों को अस्विकृत किया जाता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि नियमानुसार चुनाव याचिका संख्या 03/2021 मुंशिफ न्यायालय, गोगरी में अपना पक्ष रखे। इस आदेश के साथ ही आयोग में वाद की सुनवाई समाप्त समझी जाएगी। अंततः सियादतपुर अगुवानी पंचायत की मुखिया स्मृति कुमारी बनाम विरोधी देवेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ भुटन शर्मा के आरोपी मामले वर्तमान समय में आयोग ने मुखिया स्मृति कुमारी के पक्ष में अपनी फैसला सुनाया है। जिसको लेकर उनके समर्थकों के बीच पुनः खुशियां का माहौल कायम हो गई है।

अंततः वही उक्त मामले पर डीपीआरओ आशीष कुमार ने भी मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कोर्ट में चल रही मामले को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और आयोग मुखिया द्वारा स्मृति कुमारी के पक्ष में फैसला आने की बात बताया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *