खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया पद के निर्वाचन के क्रम में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नामांकन के आरोपों की सुनवाई आज हीं चंद घंटों बाद पटना में होने वाली है। बताते चलें कि मुखिया पद के लिए दूसरे स्थान पर रहे मुखिया प्रत्याशी सह डुमरिया बुजुर्ग निवासी देवेंद्र शर्मा उर्फ भुटो शर्मा ने राज्य चुनाव आयोग में इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सियादतपुर अगुवानी पंचायत के निर्वाचित मुखिया स्मृति कुमारी के निर्वाचन दस्तावेज को चुनौती दिया था। वहीं इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रंजन कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में राज्य चुनाव आयोग में इलेक्शन पिटिशन 73 ऑब्लिक 2021 दाखिल कराया गया है। इस पिटीशन में परिवादी ने आरोप लगाया है कि मुखिया ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मुखिया पद से चुनाव लड़ने हेतु अपना नामांकन दर्ज कराया था।

जिसके बाद सियादतपुर अगुवानी पंचायत की मुखिया स्मृति कुमारी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजकर असालतन या वकालतन अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिए है। जिसके अंतर्गत सियादतपुर अगुवानी पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया स्मृति कुमारी को 19 जनवरी को यानि कि आज 4:30 बजे का निर्धारित समय भी साफ साफ अक्षरों में दर्शाकर केवल एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के उपस्थिति होने की अनुमति दी गई है। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान के बाद सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया पद के लिए स्मृति कुमारी की 880 मतों से जीत हुई। लेकिन चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ही दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी देवेंद्र शर्मा उर्फ भुटो शर्मा ने विजई प्रत्याशी अर्थात नवनिर्वाचित मुखिया के जाति को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया हालांकि शुरुआती दौर में उनके दावों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि जब देवेंद्र शर्मा उर्फ भुटो शर्मा के द्वारा गोगरी के मुंसिफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराई गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग में यह मामला कम समय में ही निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा । दूसरी तरफ परिवादी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से उनके ऊपर विभिन्न माध्यमों से दबाव बनाया जा रहा है उसे देखकर यह लगने लगा है कि परिवाद में लगाए गए आरोपों में काफी दम है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। बस चंद घंटों का करना होगा इंतजार।
