लूटकांड, शराब व अन्य मामले में कई गिरफ्तार ।।
बसंत कुमार चौधरी/नवगछिया। खरीक थाना कांड संख्या- 271/22, कांड के प्राथमिकी अभियुक्त स्थानीय पश्चिमी घरारी निवासी अंकेस कुमार दास को खरीक थानाध्यक्ष सूबेदार पासवान के द्वारा उसके घर से निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। वही खरीक थाना कांड संख्या- 241/22, एससी-एसटी एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त थाना क्षेत्र के खैरपुर निवासी फूलचंद यादव को थानाध्यक्ष सूबेदार पासवान के द्वारा उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दूसरी ओर गोपालपुर थाना कांड संख्या- 549/22, चोरी कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त थाना क्षेत्र के धरहरा निवासी रीता देवी को एएसआई संजय कुमार मंडल के द्वारा उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साथ ही उसके खेत से चोरी का एक मोटर बरामद किया गया। दूसरी ओर नवगछिया थाना कांड संख्या- 356/22, लूट कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मौजमा गांव निवासी सौरव कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जबकि नवटोलिया के ओंकार उर्फ अंकु झा को एएसआई हरिशंकर कश्यप एवं बज्रा टीम के द्वारा उसके ननिहाल से निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। वही भवानीपुर ओपी कांड संख्या- 653/22, मद्ध निषेध व उत्पाद अधिनियम मामले के अभियुक्त नारायणपुर निवासी शिबो उर्फ शिवनंदन यादव को एएसआई मुकेश कुमार सिंह एवं एएलटीएफ प्रभारी बिहपुर चंदन दुबे के द्वारा अभियुक्त के घर से एक लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
दूसरी ओर बिहपुर थाना कांड संख्या- 656/22, मद्ध निषेध व उत्पाद अधिनियम मामले के अभियुक्त थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी ज्ञानदेव कुमार महतो को एएसआई हरिंदर सिंह के द्वारा सीएचसी बिहपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वही गोपालपुर थाना कांड संख्या- 581/22, मारपीट व अन्य मामले के प्राथमिकी अभियुक्त थाना क्षेत्र के लतरा निवासी विनय कुमार यादव को एएसआई राहुल कुमार के द्वारा6 उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वही रँगरा थाना कांड संख्या- 583/22, मद्ध निषेध व उत्पाद अधिनियम मामले के अभियुक्त रँगरा के भवानीपुर निवासी इतवारी यादव को थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल के द्वारा उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दूसरी ओर बिहपुर थाना, झंडापुर ओपी, रँगरा ओपी, परबत्ता, ढोलबज्ज़ा, खरीक और जहान्वी चौक टीओपी थाना क्षेत्रों में वाहन जांच के क्रम में 24,500 रूपीए जुर्माना वशूला गया।