उत्तरप्रदेश

महिला से बात कराने की जिद के दौरान तमंचे से फायर कर दो लोगों को घायल करने के आरोपी सतीश कुमार को 7 साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रयागराज़ । महिला से बात कराने की जिद के दौरान तमंचे से फायर कर दो लोगों को घायल करने के आरोपी सतीश कुमार को 7 साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश फूलचंद कुशवाहा ने दिया।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह का तर्क था कि इसकी वादी शिव प्रसाद राय ने 13 अक्टूबर, 2017 को थाना सरोजनी नगर में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि एक दिन पहले शाम करीब 7.15 बजे बदाली खेड़ा का रहने वाला सतीश कुमार संजीदा खातून के पास आया। उसकी बड़ी लड़की सोनम, जो अपने गांव बिहार गई थी, उससे मोबाइल फोन से बात कराने एवं वापस बुलाने की जिद की।

कहा गया है कि बातचीत के दौरान अभियुक्त ने गाली-गलौज करते हुए तमंचा निकाल लिया और उससे फायर कर दिया। इसकी चोटें संजीदा खातून और वादी को आई।

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