लाउडस्पीकर-डीजे के शोर पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 112 पर करें शिकायत

पटना: बिहार में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण रुख अपनाते हुए सुरेंद्र प्रसाद की याचिका का निष्पादन कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर आम लोगों के लिए 112 हेल्पलाइन मदद का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस ने ध्वनि प्रदूषण और इसके नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर प्रशासन की भूमिका को लेकर गंभीरता दिखाई। खासकर लाउडस्पीकर और डीजे से होने वाले अत्यधिक शोर को लेकर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया गया।
अदालत ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट में 1978 के चर्चित गीत “Noise Annoys” का संदर्भ देते हुए यह सवाल उठाया गया था कि अदालती निर्देशों का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा, जब प्रशासन उन्हें केवल आदेश के रूप में नहीं, बल्कि नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाकर लागू करे।
हाईकोर्ट के इस रुख के बाद बिहार में ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लोगों की उम्मीद बढ़ी है। खासकर देर रात तक बजने वाले डीजे, तेज आवाज में लाउडस्पीकर और अन्य स्रोतों से होने वाले शोर के खिलाफ अब 112 पर शिकायत करने का रास्ता आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन सकता है।
क्या है संदेश ?
कोर्ट के रुख से साफ है कि ध्वनि प्रदूषण को केवल असुविधा नहीं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अदालत के निर्देशों को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू करते हैं।



