सुल्तानपुर | जिलाधिकारी रवीश कुमार ने कोर्ट के आदेश पर अखण्डनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत “महमदपुर” में विकास कार्यों की जाँच के आदेश दिए हैं। सीडीओ ने डीएम के आदेश पर जाँच का जिला पंचायत अधिकारी को नामित कर एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। महमदपुर गाँव के मूल निवासी श्री हरिप्रसाद तिवारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें गाँव के प्रधान के ऊपर धन उगाही का आरोप है । जिसे उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।
महमदपुर ग्राम सभा का जिलाधिकारी ने दिया जाँच का आदेश
