भागलपुर

नवगछिया में अवैध शराब मामलों में कड़ा फैसला: दो दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा, एक-एक लाख जुर्माना

भागलपुर । विशेष उत्पाद न्यायालय, कैंप कोर्ट नवगछिया के न्यायाधीश श्री शिव कुमार शर्मा (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12, भागलपुर) ने उत्पाद अधिनियम से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दोषसिद्ध अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

img 20251223 wa00325294123642937209594


पहले मामले में नवगछिया थाना कांड संख्या 258/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 2470/2022 के तहत अभियुक्त नवीन कुमार को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) में दोषी पाया गया। 28 अगस्त 2022 को एएलटीएफ प्रभारी जय प्रकाश पंडित को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम मधतपुर में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। छापेमारी के दौरान नवीन कुमार के घर से 25 लीटर देशी शराब बरामद की गई थी। मामले में सह-अभियुक्त सावन कुमार सिंह एवं गनौरी सिंह को साक्ष्य के अभाव में पूर्व में रिहा कर दिया गया था।


दूसरे मामले में नवगछिया कांड संख्या 337/2024 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 3756/2024 के तहत महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप (BR-11GF-1446) के स्वामी मनीष कुमार को दोषी ठहराया गया। 14 अक्टूबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन से अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। पीछा किए जाने पर वाहन सवार अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। तलाशी में वाहन से 465 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। ऑनर बुक कार्ड के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान की गई।


दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने प्रभावी बहस प्रस्तुत की। उनके सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार एवं पिंटू कुमार सिंह भी न्यायालय में उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button