Sukanya Samriddhi Yojana – सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार ने इस योजना में कुछ नए बदलाव किए हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। यदि इन नए नियमों का पालन नहीं किया गया, तो खाता बंद भी किया जा सकता है। आइए, जानते हैं कि इन बदलावों का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे यह योजना अब और अधिक सुदृढ़ हो गई है।
1. सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) का उद्देश्य
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में देश की बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए की गई थी। इसमें किसी भी डाकघर या बैंक में बच्ची के नाम पर खाता खोलकर हर महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है। न्यूनतम 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है, और 1.5 लाख रुपये तक की राशि सालाना जमा की जा सकती है। 21 साल की उम्र होने पर इस योजना के तहत जमा राशि ब्याज सहित निकाली जा सकती है।
2. निवेश और रिटर्न
इस योजना के तहत, निवेशकों को सरकार की ओर से अच्छे ब्याज दर का लाभ मिलता है। जनवरी-मार्च 2024 की तिमाही में योजना पर 8.2% की दर से ब्याज दिया गया। अगर लगातार 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा किए जाएं, तो बेटी को मैच्योरिटी पर लगभग 69.27 लाख रुपये मिल सकते हैं। यह न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि शिक्षा और शादी के खर्चों को भी कवर करता है।
Read More… Gold Price Today : 4000 रुपये सस्ता हुआ सोना ! चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानें क्या है भाव…
Health Benefits Of Raw Onion : मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है कच्चा प्याज का सेवन करना…
3. टैक्स लाभ और निकासी की सुविधा
सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के तहत आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा, बच्ची की उम्र 18 साल होने पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा राशि का 50% निकाला जा सकता है।
सरकार ने अब यह नियम लागू किया है कि अगर किसी बच्ची का खाता उसके कानूनी अभिभावक ने नहीं खोला है, तो उसे ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर खाता बंद कर दिया जाएगा। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा, और इसका उद्देश्य खाता संचालन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- खाता खोलने के लिए बच्ची की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए।
- खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है।
- एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है।
- खाता परिपक्वता 21 साल बाद होती है, लेकिन 18 साल की उम्र में शादी या पढ़ाई के लिए निकासी की अनुमति है।