
श्रवण आकाश, खगड़िया की कलम से
वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से हथियार तस्करों के नेटवर्क के माध्यम से हथियारों का लाइसेंस प्राप्त कर लोगों के द्वारा आधुनिक हथियार खरीदा जा रहा है। इन हथियारों का इस्तेमाल संगठित अपराध करने व आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिख कर बाहर के राज्यों से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तियों के सत्यापन के लिए मानक प्रक्रिया के तहत शस्त्रों के जांच का निर्देश दिया है। गृह विभाग से मिले निर्देशानुसार खगड़िया जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने जिला शस्त्र ओडी पंजी में दर्ज शस्त्र अनुज्ञप्तियों का मानक के हिसाब से भौतिक सत्यापन करवाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने बाहर के राज्यों के शस्त्र व लाइसेंस के सत्यापन का समय निर्धारित किया है। बिहार के बाहर के शस्त्रों की जांच के लिए परबत्ता थाना परिसर में बीडीओ अखिलेश कुमार व परबत्ता थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पाल ने बुधवार को 33 लोगों के शस्त्रों का विधिवत जांच किया गया। इसके साथ ही साथ जिले के विभिन्न थानों में भी शस्त्र जांच की जा रही हैं।


इतना हीं नहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। वहीं लाइसेंस व हथियारों का सत्यापन नहीं कराने वाले होल्डरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डीएम ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों को उनके शस्त्र एवं कारतूस के भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जारी कर दिया है। खगड़िया डीएम डाक्टर आलोक रंजन घोष ने कहा कि निर्धारित अवधि में शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति को रद्द कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।


विभिन्न थानों में निर्धारित तिथि को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लाइसेंसी शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन होगा। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देश दिया हैं कि निर्धारित फॉर्मेट में सत्यापन से संबंधित रिपोर्ट शस्त्र शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
सत्यापन के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र संख्या, अनुज्ञप्ति संख्या, कारतूस के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की वैधता की स्थिति का सत्यापन होगा। अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्त होने पर संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अविलंब अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराने के लिए कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति को रद्द करने कर कार्रवाई की जाएगी।
