नवगछिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

माननीय न्यायालय एसीजेएम-3 नवगछिया ने रंगरा थाना कांड संख्या 407/22 में सुनवाई करते हुए आरोपी सातो मंडल (पिता- राम मंडल), निवासी भीमदास टोला, थाना रंगरा, जिला भागलपुर को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 25(1-बी) ए आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी विश्वजीत कुमार ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

