PAN Aadhaar Link : पैन और आधार को लिंक करने का झंझट खत्म, नया नियम लागू …..

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PAN Aadhaar Link : पैन और आधार (Pan-Aadhaar) दोनों ही आज के समय में हमारी पहचान के जरूरी दस्तावेज हैं। इनके बिना हम वित्तीय और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम नहीं पूरा कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) ने पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। एक जुलाई से ऐसे पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएंगे, जो आधार से लिंक नहीं होंगे। आधार से पैन को लिंक कराने के लिए जुर्माने के रूप में 1000 रुपये देने होंगे। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में एक बदलाव किया गया है।

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।

PAN Aadhaar Link
PAN Aadhaar Link

PAN Aadhaar Link : आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं

a) आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/

b) इस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।

c) यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

d) एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

e) पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा।

f) स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें। कृपया। ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है।

g) यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।

h) एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है

i) आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

 

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